11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को शहर के बाहरी इलाकों में एक आश्रय स्थलों को बनाकर उसमें रखने का निर्देश दिया.
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