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डाक अधिकारी खोल सकते हैं आपका पार्सल? पोस्ट ऑफिस बिल क्या है, इससे क्या बदलेगा?

पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लागू होने से 'डाकघर अधिनियम 1898' रद्द हो जाएगा. इस बिल को लाने के पीछे मुख्य वजह यही मानी जा रही है कि पुराना अधिनियम नई जरूरतों को पूरा करने में अब सक्षम नहीं है

Post office
पोस्ट ऑफिस बिल क्या है, इससे क्या बदलेगा?
अपडेटेड 15 दिसंबर , 2023

संसद के शीतकालीन सत्र में जो बिल चर्चा और पास कराने के लिए सूचीबद्ध हैं, उनमें एक खास बिल 'पोस्ट ऑफिस बिल' है. यह संसद के विशेष सत्र के दौरान 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है और अब इसे लोकसभा में पास कराने की तैयारी है. सरकार के पास लोकसभा में भी पर्याप्त बहुमत है तो माना जा रहा है कि चर्चा के बाद बिल आसानी से पास हो जाएगा.

हालांकि इसके लागू होने से डाकघर से जुड़ी हुई कई सारी चीजें बदल जाएंगी. नए बिल के लागू होने के बाद 'डाकघर अधिनियम 1898' रद्द हो जाएगा. इस बिल को लाने के पीछे की मुख्य वजह भी यही मानी जा रही है कि पुराना अधिनियम अब काफी पुराना हो चुका है और नई जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है.

पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक-केंद्रित सेवाएं भी शामिल हैं. इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई है.

पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में क्या है?

  • पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के जरिए पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों को पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है. बिल लागू होने के बाद डायरेक्टर जनरल को पोस्ट ऑफिस की सेवाओं से जुड़े जरूरी नियम बनाने की छूट होगी. वे मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्ज की दरें तय कर सकेंगे. पहले इसके लिए संसदीय मंजूरी लेनी पड़ती थी.
  • बिल लागू होने के बाद डाक अधिकारियों को नए अधिकार मिल जाएंगे. यदि  कोई डाक अधिकारी किसी पार्सल को संदिग्ध पाता है, या पार्सल की ड्यूटी नहीं भरी गई है, या उसमें किसी तरह के गैरकानूनी सामान होने का संदेह हो, तो डाक अधिकारी सीधे कस्टम विभाग को सूचित करेगा. शिकायत के आधार पर कस्टम विभाग अपनी कार्रवाई करेगा.
  • नए बिल में सबसे अहम बात ये है कि यदि अधिकारी को लगता है कि पार्सल के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो अधिकारी खुद वो पार्सल खोल कर देख सकता है. अधिकारी के पास उस पार्सल को रोकने और जब्त करने की भी शक्ति होगी.
  • पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के अनुसार, यदि आपका पार्सल कहीं खो जाए या उसमें टूट-फूट हो जाए तो आप डाक अधिकारी के खिलाफ केस नहीं कर पाएंगे. यह नियम डाक अधिकारियों की रक्षा करता है. इसमें डाक अधिकारी की जवाबदेही पहले की तरह सख्त नहीं है. केवल फ्रॉड या जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में ही इन मामलों में कार्रवाई संभव है.
  • पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार है. डाक टिकटों, डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और इसकी बिक्री से संबंधित नियम भी दिए गए हैं.
  • पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में आधुनिकीकरण को अहम स्थान मिला है. आने वाले कुछ सालों में मेल और पार्सल की डिलीवरी का तरीका बदला हुआ नजर आ सकता है. इसमें ड्रोन के जरिए पार्सल या लेटर पहुंचाने के प्रयोग किए जा सकेंगे. ये प्रयोग कई देशों में हो चुके हैं.


क्या चीजें बदल सकती हैं?

पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के आने से पोस्टल सर्विस की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल मार्केट को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी चार्ज तय करेंगे, इसलिए संभावना है कि कीमतों में बदलाव देखने को मिले. 

पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में निजता को लेकर भी एक चिंता बनी हुई है. डाक अधिकारी को पार्सल रोकने और जांच करने की शक्ति दी गई है. ये तय करना मुश्किल होगा कि अधिकारी ने किस उद्देश्य से पार्सल को खोलकर देखा है. अधिकारी केवल संदेह के आधार पर भी पार्सल को रोक सकता है. 

बदलाव की बात कर रहे हैं तो आधुनिकीकरण और सेवाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. संभव है कि बहुत जल्द डाकिया घर पार्सल लेकर न आए, बल्कि ये ड्रोन के माध्यम से पहुंचने लगे. 

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