निजी डेटा की शुचिता

देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण की इच्छा दिखाई देती है, पर इस प्रावधान से निजी डेटा और भी ज्यादा सुरक्षा खतरों से घिर जाता है और सरकार की जासूसी के लिए खुल जाता है.

कृतिका भारद्वाज
कृतिका भारद्वाज

अगस्त की 24 तारीख को निजता के अधिकार के बारे में ऐतिहासिक फैसला दिए सुप्रीम कोर्ट को एक साल हो गया. भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र में यह बेहद महत्तवपूर्ण क्षण था, जब इस फैसले ने निजता को साफ और दो-टूक ढंग से गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के बुनियादी मानवीय मूल्यों का अनिवार्य हिस्सा माना. यह भी पहली बार हुआ जब न्यायपालिका ने मौजूदा वक्त के टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरों पर ध्यान दिया और इस बात को अहमियत दी कि लोगों को यह चुनने और तय करने का अधिकार है कि उनकी निजी जानकारी किस तरह एकत्र और इस्तेमाल की जाए. हालांकि छह अलग-अलग जजों ने फैसला लिखा, पर अदालत ने पूरी साफगोई से जोर देकर कहा कि निजता के अधिकार के केंद्र में व्यक्ति ही है.

इसलिए यह न केवल हैरान बल्कि मायूस करने वाली बात भी थी कि पिछले महीने अपनी रिपोर्ट और निजी डेटा सुरक्षा विधेयक का मसौदा सरकार को सौंपने वाली न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने डेटा सुरक्षा को नवाचार और 'स्वतंत्र तथा मुक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था' के चश्मे से ही देखने का रास्ता चुना.

गौर करने वाली अहम बात यह है कि समिति निजता के अधिकार मामले की वजह से ही बनाई गई थी. समिति का गठन करते हुए सरकार ने अदालत को बताया था कि वह निजी जानकारियों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर कानून के जरिए नियम-कायदे लागू करने को लेकर संजीदा है और इसलिए निजता को अलग बुनियादी अधिकार बनाने की जरूरत नहीं है.

सरकार का नजरिया चाहे जो हो, समिति के लिए यह लाजिमी था कि वह इस बात का ख्याल रखती कि अदालत ने व्यक्ति को ताकतवर बनाने पर जोर दिया है और उसकी बताई गई संवैधानिक गारंटियों को वह मायने देती. मगर बजाय इसके कि समिति व्यक्ति को उसके डेटा का नियंता और मालिक बनाने को अपना लक्ष्य बनाती, वह डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सरकार को मददगार बनता देखने पर आमादा है.

सिफारिशों के बारे में समिति की समझ उसकी रिपोर्ट के पहले अध्याय से ही जाहिर हो जाती है, जिसका शीर्षक है 'ए फ्री ऐंड फेयर डिजिटल इकॉनोमी'. यह अध्याय डेटा सुरक्षा के लिए ऐसे 'हिंदुस्तानी नजरिए' की मांग करता है जो देश की विकास की जरूरतों पर आधारित हो.

यह कहता है कि नवाचार (इनोवेशन) और सेवाएं देने की खातिर निजता पर पाबंदियां जरूरी हो सकती हैं. यह अदालत में सरकार की उस दलील की याद दिलाता है, जिसमें उसने कहा था कि व्यक्ति के अधिकारों को जनकल्याण की खातिर पीछे हट जाना चाहिए. अहम बात यह थी कि अदालत ने यह दलील खारिज करते हुए कहा था कि निजी स्वतंत्रताएं लोगों के सामाजिक फायदे हासिल करने की अनिवार्य पूर्व शर्त हैं.

रिपोर्ट डेटा सुरक्षा के (बुनियादी) अधिकार आधारित नजरिए से अपने अलग हटने की वजह बताने की भी कोई असल कोशिश नहीं करती. वह भरोसेमंद ढंग से यह नहीं बताती कि निजता पर (अतिरिक्त) पाबंदियां क्यों जरूरी हो सकती हैं. गलती से वह मानकर चलती है कि नवाचार या नए-नए काम केवल निजता की कीमत पर ही मुमकिन हैं. नतीजा यह है कि उसके मसौदा विधेयक का हश्र निजी अधिकारों को कमजोर करने और सुरक्षाकवचों को निकाल फेंकने में होता है.

मसलन, रिपोर्ट साझा भलाई के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के इस्तेमाल पर बहुत जोर देती है. बड़ी तादाद में निजी डेटा को प्रोसेस करके व्यक्तियों की अंधाधुंध प्रोफाइल बनाई जा सकती हैं.

जहां एआइ का मकसद मशीनों को तर्क और फैसले लेने में समर्थ बनाना है, वहीं अध्येताओं में आम राय यह है कि उन नतीजों में गलतियां होने की बहुत ज्यादा आशंका है, जिससे भेदभाव और दूसरे किस्म के नुक्सान हो सकते हैं. विधेयक में निजता को नुक्सान पहुंचाने वाली एक और बात भारत में तमाम निजी डेटा की प्रति रखने की जरूरत है.

इसके पीछे जाहिरा तौर पर देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण की इच्छा दिखाई देती है, पर इस प्रावधान से निजी डेटा और भी ज्यादा सुरक्षा खतरों से घिर जाता है और सरकार की जासूसी के लिए खुल जाता है. जासूसी और निगरानी की इजाजत देने वाले भारत के कानूनों को देखते हुए इस प्रावधान का दुरुपयोग नागरिकों—मसलन, सरकार के कामों पर सवाल उठाने वाले विरोधियों—के खिलाफ किया जा सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि समिति भारत की निगरानी व्यवस्था में असरदार नियंत्रणों (जैसे बातचीत या लिखित संवाद को बीच में रोककर सुनने-पढऩे से पहले न्यायिक मंजूरी) की कमी की बात को स्वीकार करती है, पर तो भी वह डेटा को देश में ही रखने की वकालत करते हुए इन चिंताओं को खारिज कर देती है.

फिलहाल हमारे पास सरकार और कंपनियों से अपनी बातचीत और कामकाज की निजी जानकारी को छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं है. अच्छा होता कि समिति नवाचार की अस्पष्ट धारणाओं पर निजी स्वतंत्रता को अहमियत देती. उम्मीद करें कि सरकार इन खामियों पर विचार करेगी और एक ऐसा विधेयक पारित करेगी जो बुनियादी अधिकारों को वाकई मजबूती दे सके.

—कृतिका भारद्वाज वकील हैं जिन्होंने निजता के अधिकार मामले के याचिकाकर्ताओं की सहायता की थी.

श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट डेटा सुरक्षा के (मौलिक) अधिकार आधारित नजरिए से अलग हटने की वजह बताने की कोई असल कोशिश नहीं करती.

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