मार्च के आखिरी हफ्ते में अचानक लॉकडाउन हो जाने के कारण अगर आप सही तरह से आयकर बचाने के लिए निवेश नहीं कर पाए हैं तो घबराइए मत क्योंकि अब आपको बचत करके करलाभ लेने और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा. सवाल-जवाब के इस दौर में हम आपको बताएंगे कि नए नियमों के बाद आपकी टैक्स प्लानिंग में किस तरह के बदलाव आएंगे. चार्टर्ड एकाउंटेंट अंकित गुप्ता कहते हैं, ''सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से जुड़े बदलाव के लिए कानून लेकर आई है. इन बदलावों के बाद करदाता के पास बचत और पिछले साल के आयकर रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय होगा''
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा?
वित्त वर्ष 2018-2019 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख (पेनल्टी के साथ) 31 मार्च से बढ़कर 30 जून हो गई है. यानी यदि किसी करदाता ने वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है तो वह अब पेनल्टी और उसपर लगने वाले ब्याज के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
क्या वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ेगी?
आयकर रिटर्न तारीख करने की अंतिम तारीख सामान्यत: 31 जुलाई होती है. इसके बाद पेनल्टी के साथ अगले वर्ष 31 मार्च तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है. इस साल 31 जुलाई की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है. हालांकि अभी तक इस पर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन क्योंकि सरकार ने बचत करने के लिए अब 30 जून तक का समय दिया है तो कंपनियां 30 जून के बाद ही टीडीएस फाइल करने में समर्थ होंगी. इस तरह टीडीएस सर्टिफिकेट देने की तारीख भी बढ़ेगी. यदि पूरी प्रक्रिया में देरी होगी तो इसी पूरी उम्मीद है कि सरकार 31 जुलाई की तारीख को आगे बढ़ाएगी.
क्या मौजूदा वित्त वर्ष में 30 जून तक बचत कर सकते हैं?
जी, हां यदि कोई करदाता 30 जून तक भी कोई बचत करता है तो आयकर कानून की धारा 80C, 80D, 80G और 80CCB के अंतर्गत आती है तो वह मौजूदा वित्त वर्ष में इसका लाभ ले सकता है. पहले यह तारीख 31 मार्च होती थी.
यदि अप्रैल से जून के दौरान किए गए निवेश को कोई मौजूदा वित्त वर्ष में क्लेम करना चाहे तो?
करदाता ऐसा कर सकते हैं. बस ध्यान रहे एक ही बचत को दोनों वित्त वर्ष में क्लेम न करें. यदि वर्ष 19-20 में किसी ऐसी बचत का फायदा आप ले चुके हैं जो आपने 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान की है तो वर्ष 20-21 में इस पर छूट न लें. यह गलत है और विभाग इस पर कार्रवाई कर सकता है.
पीएम केयर में दान दिया तो मिलेगा आयकर का फायदा?
पीएम केयर्स फंड में किये गये दान पर आयकर कानून की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत कर कटौती होगी। साथ ही पीएम केयर्स फंड में दिये गये दान पर सकल आय की 10 प्रतिशत कटौती की सीमा भी लागू नहीं होगी.
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