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टैक्स छूट और भूख का अर्थशास्त्र

हम ऐसे देश में रहते हैं जहां की सरकार लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए एक लाख करोड़ रु. खर्च करने के बारे में काफी सोचती है, लेकिन कॉर्पोरेट तबके को बड़ी आसानी से पांच लाख करोड़ रु. की टैक्स छूट दे देती है.

अपडेटेड 28 फ़रवरी , 2012

हमारा देश 'स्थायी अकाल' के दौर से गुजर रहा है और संसद की स्थायी समिति के समक्ष लंबित खाद्य सुरक्षा विधेयक का मौजूदा मसौदा अगर पारित हो जाता है, तो यह स्थिति बदतर हो जाएगी. राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो के वयस्क कुपोषण आंकड़ों के मुताबिक, भारत की वयस्क आबादी में 37 फीसदी का बॉडी मास सूचकांक (बीएमआइ) 18.5 से नीचे है. विशिष्ट समुदायों की बात करें तो हालत और भी खराब है-50 फीसदी अनुसूचित जातियों और 60 फीसदी अनुसूचित जनजातियों का बीएमआइ 18.5 से नीचे है. विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि अगर किसी समुदाय की 40 फीसदी आबादी का बीएमआइ 18.5 से नीचे हो, तो उसका मतलब यह हुआ कि समूची आबादी अकालग्रस्त है.

इस बदकिस्मती से देश को बाहर निकालने के उद्देश्य से बनाया गया खाद्य सुरक्षा विधेयक अपने आप में विनाशक है. इस विधेयक में तीन श्रेणियां दर्शाई गई हैं-पहली वह श्रेणी जो इससे बाहर है, दूसरी सामान्य श्रेणी (गरीबी रेखा से ऊपर) और तीसरी प्राथमिकता वाली श्रेणी (गरीबी रेखा से नीचे). सामान्य श्रेणी में आने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति मासिक 3 किलो और प्राथमिकता वाली श्रेणी के लोगों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक 7 किलो अनाज का प्रावधान रखा गया है.

इन श्रेणियों की पहचान के लिए जो तरीका अपनाया गया है, वह बुनियादी रूप से दोषपूर्ण है. सरकार के मुताबिक, शहरी इलाके में रहने वाला वह व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में आता है जो हर रोज 32 रु. या उससे कम खर्च करता है जबकि ग्रामीण इलाके के मामले में बीपीएल सीमा 26 रु. या उससे कम है.

जब यह पैमाना और इसका क्रियान्वयन ही दोषपूर्ण है, तो यह लोगों को लाभ कैसे पहुंचाएगा? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), जिसका मैं खुद सदस्य हूं, भोजन के अधिकार पर काम कर रहे उस गठजोड़ का हिस्सा है जो भारत के सभी नागरिकों की खातिर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए अभियान चला रहा है. यह अभियान शुरू हुए दस साल हो गए. पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी और उसी के बाद इस अभियान की शुरुआत हुई थी. यह मामला अब भी अदालत के पास लंबित है और अदालत ने इस मामले में अपने सुनाए अंतरिम आदेशों में इस देश की जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उस ढांचे को जिम्मेदार ठहराया है जो अब भी उसी रूप में काम कर रही है.

हालांकि, इस प्रणाली में और सुधार की गुंजाइश है, जिसमें पीडीएस को सार्वभौमिक बनाए जाने और लाभार्थियों को आवंटित किए जाने वाले राशन के कोटे में और ज्‍यादा वृद्धि की जरूरत है. इसे और ज्‍यादा विविध बनाए जाने की भी जरूरत है. पीडीएस के लिए फिलहाल जो लक्षित प्रणाली अपनाई जा रही है, उसकी जगह उसे सार्वभौमिक बनाए जाने से काफी लाभ मिलेगा. इससे अनाज की बरबादी भी कम होगी. इस प्रणाली की सिफारिश सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भी की थी.

इस विधेयक में प्रस्तावित शिकायत निवारण प्रणाली भी दोषपूर्ण है. खाद्य सुरक्षा विधेयक में सरकार ने गुंजाइश छोड़ रखी है कि वह जब चाहे तब पीडीएस को नकद हस्तांतरण में बदल डालेगी. मौजूदा प्रणाली के मुकाबले यह पीछे ले जाने वाला कदम होगा.

अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के एक शोध के मुताबिक, पिछले दस साल की अवधि में अनाज उपभोग में इस देश में स्थायी गिरावट आई है. दस साल पहले पांच लोगों का परिवार सालाना 880 किलो अनाज उपभोग करता था, आज यह आंकड़ा सालाना 770 किलो पर आ गया है. चूंकि यह औसत आंकड़ा है, लिहाजा इससे यह अर्थ निकलता है कि आर्थिक रूप से अवसर प्राप्त लोगों में उपभोग बढ़ा है जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के मामले में उपभोग में गिरावट कहीं अधिक दर्ज की गई है.

हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अकाल को विनाशक माना जाता है और उसकी मुख्य वजह खाद्य उत्पादन में कमी होती है. भारत में हालांकि इसके लिए खाद्य उत्पादन में कमी जिम्मेदार नहीं बल्कि भोजन तक पहुंच का अभाव है. हम ऐसे तंत्र में रह रहे हैं जो सामाजिक स्तर पर भेदभावपूर्ण है, जहां कुछ विशिष्ट समूह किन्हीं दूसरे समूहों के मुकाबले कहीं ज्‍यादा प्रभावित हैं. हम ऐसे देश में रहते हैं जहां की सरकार लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए एक लाख करोड़ रु. खर्च करने के बारे में काफी सोचती है, लेकिन कॉर्पोरेट तबके को बड़ी आसानी से पांच लाख करोड़ रु. की टैक्स छूट दे देती है.

पीयूसीएल की याचिका पर सुनवाई के मामले में योजना आयोग ने पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर के प्रति दिन आवश्यक कैलोरी की मात्रा 1,800 बताई थी. यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सिफारिशों के खिलाफ है जो सामान्य काम करने वाले लोगों के लिए 2,400 और हलके काम करने वाले लोगों के लिए 2,100 कैलोरी प्रति दिन की सिफारिश करता है. इसीलिए हमें खाद्य सुरक्षा विधेयक की गड़बड़ियों को सामने लाने के लिए लोगों के बीच जबरदस्त अभियान चलाने की जरूरत है ताकि ऐसे विधेयक की जरूरत पर समझ कायम की जा सके जो लोगों को पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए समर्थ बनाएगा.

प्रेस में आई खबरों के मुताबिक 14 दिसंबर, 2011 को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने सवाल उठाया था कि अगर देश में अकाल पड़ा हो तो सरकार देश के हर व्यक्ति का पेट भरने के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है. असल बात यह है कि आधुनिक राष्ट्र-राज्‍य की बुनियादी जरूरतों में एक है भोजन-अगर हमें अधिकारों पर बात करनी ही है, तो सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण अधिकार यानी पर्याप्त भोजन और पीने लायक पानी के अधिकार के बगैर बात नहीं हो सकती. देश भर में फैले कुपोषण को दूर करने के लिए हर व्यक्ति की खातिर भोजन की व्यवस्था करना जरूरी है.

बिनायक सेन जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कार्यकर्ता हैं. यह आलेख लक्ष्मी कुमारस्वामी से उनकी बातचीत पर आधारित है.

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