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ओडिशा मे भी बिना ग्रामसभा अनुमति के कोयला खदान का दिया गया पट्टा!

ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ की तरह ही एक ग्रामसभा ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी बिना सहमति के कोयला खदान का पट्टा अदाणी समूह को सौंप दिया गया है. दरअसल पेसा कानून के तहत वन या जंगल की जमीन पर खनन या सरकारी इस्तेमाल से पहले संबंधित ग्रामसभा की सहमति लेनी जरूरी है.

संभलपुर जिले के तालाबिरा गांव में काटे गए 40,000 पेड़
संभलपुर जिले के तालाबिरा गांव में काटे गए 40,000 पेड़
अपडेटेड 13 दिसंबर , 2019

ओडिशा के संबलपुर जिले के तालाबिरा गांव में 9 दिसंबर को 40,000 पेड़ काट दिए गए. दरअसल 28 मार्च को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1, 038.187 हेक्टेयर पर मौजूद जंगल की जमीन पर कोयले के खनन के लिए नेवेली लिग्नाइन कार्पोरेशन (एनएलसी) को दूसरे स्तर का क्लियरेंस दे दिया है. इस प्रोजेक्ट के लिए करीब डेढ़ लाख पेड़ काटने पड़ेंगे. एनएलसी ने अदाणी समूह के साथ खानों के विकास एवं उससे कोयला निकालने के लिए कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है. उधर, तालाबिरा ग्राम निवासियों का कहना है कि दशकों से वे लोग इस वन का विकास और सुरक्षा कर रहे हैं. यहां तक कि तालाबिरा ग्राम्य जंगल कमेटी भी इस वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाई गई है. यह कमेटी इस जंगल की सुरक्षा के लिए एक गार्ड भी नियुक्त करती है. गार्ड को गांव रोजाना तीन किलो चावल दिया जाता है. गांव के लोग मिलकर इस चावल को इकट्ठा करते हैं. स्थानीय निवासी हेमंत राउत कहते हैं. ''करीब 50 साल हो गए इस जंगल की सुरक्षा और संरक्षण करते हुए. जिन 40,000 पेड़ों को काट दिया गया. उस पर तीन हजार से भी ज्यादा लोगों की  रोजीरोटी निर्भर थी.

हालांकि फॉरेस्ट राइट ऐक्ट (एफआरए) 2006 के तहत इन लोगों ने अपना दावा इस जंगल पर अब तक नहीं किया है. ऐसे में इनका दावा बेमायने हो जाता है. लेकिन यह ऐक्ट यह भी कहता है कि अगर किसी वन भूमि पर कुछ लोग निर्भर करते हैं या इस पर दावा ठोकते हैं तो वन विभाग इन लोगों को जानकारी दे कि कैसे इस पर कानूनी रूप से दावा किया जा सकता है. लेकिन स्थानीय लोगों की मानें तो कभी यहां पर इस तरह के जागरुकता अभियान या फिर किसी अधिकारी ने उन्हें इसकी सलाह नहीं दी. स्थानीय लोग कहते हैं, जब दशकों से हम इस भूमि को बचाते और इससे अपना जीवन चलाते आए हैं तो सरकार यह जमीन कैसे ले सकती है?

हालांकि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार,1996 (पेसा) ऐक्ट के तहत वन योग्य भूमि का पट्टा देते वक्त या फिर सरकारी इस्तेमाल के लिए इसे अनुमति देने पर उस जंगल की आबादी से रायशुमारी करनी पड़ती है. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही प्रशासन कागज दिखाए कि उन्होंने स्थानीय लोगों से सहमति ली है, पर यह सरासर झूठ है. अब गांववासी इस आधार पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

अभी छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पर्वत पर बिना ग्रामसभा सहमति खनन का पट्टा अदाणी समूह को देने का मामला गरमाया ही था कि अब ओडिशा में भी बिना ग्राम सभा से सहमति लिए जंगल की जमीन अदाणी समूह को देने के आरोप ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार पेसा कानून के साथ छेड़छाड़ कर वनवासियों को वनभूमि के अधिकार से वंचित करना चाहती है.

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के पतरापल्ली गांव में भी पेड़ काटने की हुई कोशिश

पतरापल्ली गांव में भी 11 दिसंबर को पुलिस के साथ कुछ लोगों ने पेड़ काटने की कोशिश की. लेकिन स्थानीय निवासियों ने उन्हें खदेड़ दिया. पतरापल्ली गांव वही है जहां राज्य की मशहूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनने के बाद यहां से विस्थापित हुए लोग इस गांव में शरण के लिए पहुंचे थे. बांद बनने की वजह से यहां तकरीबन 240 विस्थापित परिवार आज भी रह रहे हैं.

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