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जीएसटी रिटर्न भरने में देरी से सरकार ने वसूले 6800 करोड़ रुपए

जीएसटी के ढांचे पर भले सवाल खड़े हो रहे हों और इसमें बड़े परिवर्तन की बात चल रही हो लेकिन खामी वाले इस सिस्टम में भी जुर्माने का प्रावधान सरकार की जेब भर रहा है.

फोटो साभारः इंडिया टुडे
फोटो साभारः इंडिया टुडे
अपडेटेड 6 जनवरी , 2020

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न समय से न भर पाने के कारण देशभर के व्यापारियों ने जुर्माने के रूप में सरकार को 6800 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. यह जानकारी आरटीआइ के जरिए सामने आई है. हर महीने की 20 तारीख पिछले महीने का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख होती है. यह रिटर्न जीएसटीआर 3बी के जरिए भरे जाते हैं. कई बार अंतिम तारीख को 2 से 3 दिन आगे बढ़ा भी दिया जाता है. लेकिन अंतिम तारीख तक जीएसटी रिटर्न न भर पाने की स्थिति में व्यापारियों को प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना भुगतना पड़ता है. शुरुआत में यह जुर्माना 200 रुपए प्रति दिन का था जिसे बाद में काउंसिल ने घटाकर 20 और 50 रुपए प्रति दिन कर दिया था. 20 रुपए प्रति दिन निल रिटर्न की स्थिति में जबकि 50 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना अन्य रिटर्न पर लगता था.

वसूला कितना जुर्माना

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान (जुलाई 2017 से मार्च 2018) सरकार ने कुल 357,49,65,659 रुपए (357 करोड़) सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी) मद में जुर्माने के रूप में वसूले. वहीं वित्त वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 2050,02,73,104 (2050 करोड़) रुपए का रहा. मौजूदा वित्त वर्ष में सितंबर तक सरकार को जुर्माने से 1034,36,13,884 (1034 करोड़) रुपए की कमाई हुई. यह तीनों की आंकड़े सीजीएसटी के हैं. चार्टर्ड एकाउंटेंट अंकित गुप्ता कहते हैं, ‘’जुर्माने की यह रकम सीजीएसटी मद के अंतर्गत है. यानी सरकार को इतनी ही प्राप्ति स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) से हुई होगी.’’ यानी कुल रकम को जोड़ दिया जाए तो यह 6880 करोड़ रुपए से ज्यादा है. ये आंकड़े सितंबर तक उपलब्ध हैं. अगर वसूली की यही रफ्तार बाद के महीने में भी रही होगी तो सरकार को जुर्माने से अब तक 7,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है.

कब जुर्माना बनता है मजबूरी

अंतिम दिनों में सर्वर पर लोड बढ़ जाने के कारण व्यापारी अपना रिटर्न नहीं भर पाते हैं. यही कारण है कि बीते ढाई साल में कुछ महीनों को छोड़कर हर महीने रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाता है. इसके बाद भी अगर व्यापारी इंटरनेट न चलने के कारण या सर्वर लोड के कारण रिटर्न नहीं भर पाते तो उनको जुर्माने का सामना करना पड़ता है.

इसके अलावा ऐसे व्यापार जिनमें बिलिंग के बाद भुगतान कुछ महीने के अंतराल पर आता है, वहां व्यापारी सीमित वर्किंग कैपिटल से टैक्स भरने के बजाय जुर्माना देने को बेहतर समझता है. मसलन, एक फर्टिलाइजर कंपनी के ट्रेडर की बिक्री फसल के हिसाब से होत है. फसल कटने पर कंपनी को पैसा मिल जाता है. लेकिन जीएसटी का भुगतान उसे उसी महीने में करना होता है जब उसने बिलिंग की है. ऐसी स्थिति में व्यापारी या तो अपनी पूंजी से टैक्स भरता है या फिर जुर्माना भरने के लिए मजबूर होता है.

एक पेंच यह भी

जब तक कोई पिछले महीने की रिटर्न नहीं भरता उसके पास अगले महीने की रिटर्न भरने का विकल्प नहीं होता भले वह रिटर्न निल की ही क्यों न हो. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी कंपनी ने जनवरी में एक लाख रुपए की बिक्री की 18 फीसदी जीएसटी की हिसाब से उसका 18000 रुपए जीएसटी बना. जिसके व्यापारी ने अभी नहीं भरा क्योंकि बिक्री उधार की थी और भुगतान आने तक जुर्माना भरना ही विकल्प था. फरवरी के महीने में कोई बिक्री नहीं हुई और रिटर्न निल का था. लेकिन इस परिस्थिति में न चाहते हुए भी और निल रिटर्न के बावजूद जनवरी का जीएसटी न भरने तक व्यापारी को फरवरी का रिटर्न न भरने पर भी जुर्माना देना होगा.

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