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छत्तीसगढ़ - जमीन पर हक किसका

छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के आदिवासियों को जमीन का अधिकार देकर उनका दिल जीतने की योजना है. इससे माओवाद का यह किला ध्वस्त हो सकता है

 नया सवेरा अबूझमाडिय़ा जनजाति के लोगों से रिहाइश के हक पर बातचीत
नया सवेरा अबूझमाडिय़ा जनजाति के लोगों से रिहाइश के हक पर बातचीत

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार माओवादियों के खिलाफ लड़ाई को बागियों के गढ़ में लेकर जा रही है. इस बार बेहतर बंदूकें या खुफिया जानकारियां सरकार का हथियार नहीं बनेंगी बल्कि इस बार वन अधिकार कानून का इस्तेमाल होगा. अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे मूल निवासी आदिवासियों का दिल जीतने में मदद मिलेगी.

नारायणपुर जिले की ओरछा तहसील के अबूझमाड़ में इस योजना को परखने की कोशिशें चल रही हैं. सागौन और साल के पेड़ों से ढके 3,905 वर्ग किमी पहाड़ी इलाके में मुख्यत: अबूझमाडिय़ा जनजाति के लोग रहते हैं. इसके अलावा दादमी मारिया, गोंड और अहीर सरीखी दूसरी जनजातियां भी हैं. यहां आवाजाही का एकमात्र जरिया पगडंडी या फिर पहाड़ की चढ़ाई है. अबूझमाड़ को माओवादियों की मांद माना जाता है क्योंकि इस बीहड़ इलाके में आना-जाना दुश्वार होने के चलते यह विद्रोही नेताओं और कैडर के लिए सुरक्षित पनाहगाह का काम करता है. मैदानी इलाकों के उलट, यहां झोंपड़ों वाले गांवों की बस्तियां पास-पास न होकर फैली होती हैं. अबूझमाड़ मुश्किलों से दो-चार किसी इलाके जैसा ही है. एक ओर सरकार दावा करती है कि यहां के गांवों में भीतर तक उसकी पहुंच नहीं, लेकिन कागज पर प्रधानमंत्री आवास और स्वच्छता मिशन जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 (वन अधिकारों की मान्यता) या एफआरए की धारा 3 (1) (ई) का उपयोग करते हुए सरकार लोगों को आवास अधिकार मुहैया करने का इरादा रखती है. ऐसे अधिकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को ही दिए जा सकते हैं. छत्तीसगढ़ में उनमें से पांच जनजातियां हैं—पहाड़ी कोरवा, अबूझमाडिय़ा, बैगा, कमर और बिरहोर. निवास अधिकार न केवल पीवीटीजी की भूमि और आजीविका की रक्षा करते हैं, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवनशैली को भी संरक्षित रखते हैं. अब तक मध्य प्रदेश की बैगा ही एकमात्र जनजाति है जिसने 2,300 एकड़ क्षेत्र में अपना निवास अधिकार प्राप्त किया है (2015 में). राज्य के ग्रामीण इलाकों में सिटिजन जर्नलिज्म पहल को बढ़ावा देने वाली संस्था सीजीनेट स्वर के संस्थापक शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं, ''छत्तीसगढ़ में माओवादी आदिवासियों में यही डर बिठाते रहे हैं कि सरकार उन्हें उनकी धरती से खदेड़ देगी. आदिवासियों को निवास का अधिकार देकर सरकार यह संदेश देगी कि उसका खनन या अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आदिवासियों से भूमि छीनने का कोई इरादा नहीं.''

चौधरी नारायणपुर प्रशासन के साथ मिलकर अबूझमाडिय़ों को समझा रहे हैं कि सरकार का प्रस्तावित निवास अधिकार आखिर है क्या? 23 जून को नारायणपुर में ग्रामीणों को इस विषय पर बातचीत के लिए बुलाया गया था. करीब 100 ग्रामीण इसमें आए. पर बहुत-से इस बात को लेकर चिंतित भी थे कि इसमें रुचि दिखाने पर वे माओवादियों के निशाने पर आ जाएंगे. चौधरी बताते हैं, ''माओवादी नहीं चाहते कि आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और खाद्य आपूर्ति के अलावा सरकार से और कुछ लें.'' अगली बैठक में ज्यादा लोग बुलाने को अबूझमाड़ में आठ परगना माझियों से संपर्क साधा गया. माओवादियों की अनदेखी करते हुए इस बैठक में शामिल हुए गोटली परगना के माझी मंगतूराम कहते हैं, ''बहुत-से लोग इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि माओवादियों ने उन्हें सरकार के साथ नजदीकी बनाने से बचने का आदेश दिया है.''

वन अधिकार कार्यकर्ता नरेश बिस्वास कहते हैं, ''निवास अधिकार के कानून लोगों की धार्मिक प्रथाओं, पारंपरिक औषधियों, गोत्र और रीति-रिवाजों की जानकारी से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों से अलग हैं.'' बिस्वास ने ही बैगा जनजाति को उसके निवास अधिकार प्राप्त करने में मदद की थी. अबूझमाड़ में 237 गांव हैं, जो 36 ग्राम पंचायतों के तहत आते हैं. तीन साल पहले आदिवासी कल्याण विभाग के एक सर्वे में अबूझमाडिय़ा आदिवासियों की संख्या 23,076 पाई गई थी; प्रवासियों को शामिल करें तो कुल आबादी 40,000 से थोड़ी अधिक बैठती है.

स्थानीय लोगों को माओवाद से अलग करने को लेकर बघेल सरकार का रुख 'नरम' है जो कि केंद्र सरकार की 'फॉरवर्ड पुश' नीति से अलग है जो ज्यादा से ज्यादा सैन्यबलों को क्षेत्र में लाकर माओवाद की समस्या को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है. इसके तहत, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस शिविरों को अबूझमाड़ के बाहरी क्षेत्र से हटाकर अंदर घने जंगलों में स्थानांतरित करने की योजना है. अधिकारियों का कहना है कि यह सरकार की वर्चस्व नीति का हिस्सा है जिसके तहत सरकार माओवादियों के भागने के सभी रास्ते बंद करके उनके सुरक्षित ठिकाने नष्ट कर देना चाहती है. हाल ही में माओवाद प्रभावित राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की एक बैठक में छत्तीसगढ़ को अबूझमाड़ में ऐसे शिविरों की स्थापना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बटालियन देने का फैसला हुआ. अभी राज्य के माओवादी गढ़ों में 40 केंद्रीय बटालियनें तैनात हैं.

बघेल ने केंद्र को आगाह किया है कि अब तक ''सुरक्षा बलों की ऐसी आक्रामक नीति'' का कोई लाभ नहीं हुआ है. वे कहते हैं, ''हमें नहीं भूलना चाहिए कि माओवाद राज्य में चार ब्लॉक से फैलकर 14 जिलों तक पहुंच गया है. हम सिविल सोसाइटी समूहों, माओवादी क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके सुरक्षाकर्मियों और इस क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर शांति के प्रयास करने के पक्ष में हैं.''

अबूझमाड़ में भूमि सर्वे न होने से यहां लोगों को प्रवास के अधिकार मुहैया करना आसान न होगा. नारायणपुर के कलेक्टर पदुम सिंह अल्मा कहते हैं, ''1928-29 और फिर 1954-55 में भूमि बंदोबस्ती हुई थी पर अबूझमाड़ को छोड़ दिया गया था. अब क्षेत्र में माओवादियों की पकड़ के चलते कई क्षेत्र दुर्गम या असुरक्षित हो गए हैं.''

उपग्रह से लिए चित्रों के जरिए अबूझमाड़ के सर्वे का काम 2015 में आइआइटी-रुड़की को सौंपा गया था. अबूझमाडिय़ों के विरोध के चलते 10 गांव ही कवर हो सके. सर्वे न हुआ तो लोगों को जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिए जा सकते. नारायणपुर जिले में 4,835 व्यक्तिगत दावों और 234 सामुदायिक दावों का निस्तारण कर उन्हें कहीं अन्यत्र बसाया गया है लेकिन अबूझमाड़ से ऐसा कोई दावा नहीं आया. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर बताते हैं, ''लोगों को निवास अधिकार जारी करते समय गांव की सीमाओं को परिभाषित करना होगा. जब तक यह न पता हो कि जमीन किस विभाग की है, तब तक लोगों को उसके अधिकार कैसे सौंपे जा सकते हैं?''

पर अगर यह हो गया तो जमीन पर चीजें कैसे बदल जाएंगी, यह देखते हुए कि यह बिरादरी सदियों से झूम खेती करती आई है और राज्य ने कभी इस परंपरा को चुनौती नहीं दी. कुशन्नार गांव के सुधराम कहते हैं, ''मेरे पिता और दादाजी कृषि और वन उपज का संग्रह, दोनों के जरिए आजीविका जुटाते थे. तब किसी ने हमसे न पूछा और न ही अभी हमसे कोई पूछता है कि हम जिस जमीन का इस्तेमाल करते हैं वह हमारी है या नहीं. यहां की सारी जमीनें हमारी हैं.''

कलेक्टर अल्मा स्पष्ट करते हैं, ''सरकार ने कभी भी अबूझमाड़ की भूमि के आदिवासी समुदायों के उपयोग पर सवाल नहीं उठाया. तो इस बात का एक प्रमाणपत्र जारी करना, जिसमें यह कहा गया हो कि हम आपको उस चीज का उपयोग करने देंगे जिसका उपयोग आप वैसे भी वर्षों से करते आ रहे हैं, प्रतीकात्मक महत्व का हो सकता है. मेरा मानना है कि हमें एक कदम आगे जाना चाहिए. भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उसका मालिकाना हक आदिवासी लोगों को दिया जाना चाहिए ताकि माओवादियों के प्रपंच को ध्वस्त किया जा सके.'' वे जोर देकर कहते हैं कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई में छोटे से छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है.

जमीनी सचाई

अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में है

3,905 वर्ग किमी क्षेत्र में 36 ग्राम पंचायतों के तहत 237 गांव आते हैं

अबूझमाडिय़ा यहां की मुख्य जनजाति है; दादमी मारिया, गोंड और अहीर सरीखे दूसरे समुदाय हैं

सरकार के लिए माओवादियों के इस गढ़ में घुस पाना भी मुश्किल है. यहां पहुंच आसान न होने का ही नतीजा था कि भूमि का कभी सर्वेक्षण किया ही नहीं गया

वन अधिकार अधिनियम के तहत निवास के अधिकार की जो योजना जनजातियों के लिए बनाई जा रही है, वह न केवल उनकी भूमि और आजीविका की रक्षा करेगी, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवनशैली भी संरक्षित रहेगी

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