scorecardresearch

निजता का अधिकार

निजता वह क्रांतिकारी विचार है, जिसमें आजाद हिंदुस्तान के हरेक हिंदुस्तानी को खुद अपनी नियति चुनने का अधिकार है. निजता स्व-शासन है. निजता गैर दबदबा है-यह इस विचार के लिए हमारा लेबल है कि भारतीय किसी भी सत्ता के मातहत या अधीन नहीं है.

इलेस्ट्रशनः नीलांजन दास
इलेस्ट्रशनः नीलांजन दास

पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था कि भारतीय संविधान ने हमेशा से ही हमारे निजता के अधिकार की गारंटी दी थी. निजता के अधिकार पर उस ऐतिहासक अदालत के सभी नौ जज जहां एकमत थे, वहीं न्यायमूर्ति बोबड़े ने निजता की वह अकेली परिभाषा दी थीः यह, यानी निजता, "चुनने और स्पष्ट करने का अधिकार'' है, जिसे "संज्ञानात्मक स्वतंत्रता'' का समर्थन और "आंतरिक स्वतंत्रता के विचार करने वाले क्षेत्र'' का आश्वासन हासिल है.

अदालत ने कहा था कि आजादी को निजता की दरकार है. इसे खामोशी और सायों की दरकार है. जब तमाम हिंदुस्तानी निडर होकर चुन सकेंगे कि वे कैसे जिएं और किसे प्यार करें, केवल तभी उस आजादी और इनसानी खुशहाली की उन उम्मीदों को साकार किया जा सकेगा, जिनसे 1947 में लोकतंत्र के तौर पर हमने अपना सफर शुरू किया था.

सोचने, पढऩे, लिखने और अपने दम पर और अपनी मनमर्जी से खेलने की सामर्थ्य पाए बगैर खुद को व्यक्त करने की, जुडऩे की, एक धर्म को स्वीकार करने या खारिज कर देने की और यहां तक कि वोट देने की आजादी का—जिन्हें हम अपने लोकतंत्र में अपना मानकर चलते हैं—कोई अर्थ नहीं रह जाता है.

मगर आजाद हिंदुस्तान लोकतंत्र भर नहीं है; यह गणराज्य भी है—एक स्वतंत्र देश जहां लोग सबसे ऊपर हैं. निजता की अदालत में दो जजों की सहमत राय में एक ऐसे विचार की छाप है जो निजता को गणराज्य के हमारे दर्जे से घनिष्ठता से जोड़ देता है.

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने हमें याद दिलाया कि अधिकारों की गारंटी देने वाले इस संविधान के लिए हमने कितनी कीमत चुकाई है. यह "राजनैतिक रूप  से पवित्र दस्तावेज है, जिसे ऐसे पुरुषों और स्त्रियों ने बनाया है जिन्होंने विदेशी हुक्मरानों से लडऩे के लिए जिंदगियां दांव पर लगा दीं और अपनी आजादियां कुर्बान कर दीं और हमारे लोगों के लिए, वह भी केवल अपनी पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए भी, आजादी हासिल की थी.''

न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे ने हमें बताया कि संविधान की शुरुआती पंक्तियों में हर व्यक्ति की जिस "गरिमा'' का जिक्र है—और जिसे अदालत ने जबरदस्त सहमति के साथ "निजता'' के हाथों सुरक्षित बताया था—वह "उसका दोटूक नकार है जो इस देश के लोगों ने विरासत में प्राप्त किया था''.

सबके लिए एक कानून

जब इन दोनों विचारों को न्यायमूर्ति बोबड़े के संज्ञानात्मक स्वतंत्रता और स्वतंत्र चयन के तौर पर निजता के विजन के साथ जोड़ा जाता है, तो इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकताः निजता वह क्रांतिकारी विचार है, जिसमें आजाद हिंदुस्तान के हरेक हिंदुस्तानी को खुद अपनी नियति चुनने का अधिकार है.

निजता स्व-शासन है. निजता गैर-दबदबा है—यह इस विचार के लिए हमारा लेबल है कि भारतीय किसी भी सत्ता के मातहत या अधीन नहीं हैं. यह स्वराज है जो हममें से हर उस एक के लिए साकार किया गया है जिससे मिलकर स्वतंत्र भारत गणराज्य बनता है.

आज जब हम औपनिवेशिक हुकूमत के दमन से आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो हमें थोड़ा ठहरकर उस अधिकार की स्थिति पर विचार करना चाहिए जिस पर हमारी तमाम आजादियां टिकी हुई हैं. अधिकारों की घोषणा एक बात है, और उन्हें साकार करना बिल्कुल दूसरी बात. स्वराज वह काम है जो अभी चल रहा है.

निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाना और एक बालिग युवती के अपने जीवनसाथी को चुनने के अधिकार की तस्दीक करना निजता के अधिकार की बदौलत ही मुमकिन हो सका. समलैंगिकता को गैर-आपराधिक बनाने के लिए भी—जिसकी हम हाल के झटकों के बावजूद उम्मीद कर रहे हैं—निजता के अधिकार की ही दुहाई दी जाएगी.

व्यभिचार, वैवाहिक बलात्कार और आधार का चौतरफा जासूसी करने वाला स्थापत्य इसी सिद्धांत पर पूरी तरह निर्भर हैं. निजता के अधिकार की घोषणा ने नागरिक के तौर पर हमें बुरे कानूनों और सरकार के कामों के खिलाफ दलील और बहस का नया और ताकतवर आधार दिया है.

अदालत के बाहर हम इस हकीकत से टकराने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि निजता का अधिकार केवल उतना ही मजबूत है, जितनी मजबूत वह सिविक और सियासी संस्कृति है जिसमें इसे काम करना होता है.

हिंदुस्तानी पुलिस और आज की राज्यसत्ता की सहज प्रतिक्रियाएं और मानसिकता ऐसी है जो उसे औपनिवेशिक वक्त में मिली थी. 2018 में हमारे यहां इफरात खुफिया एजेंसियां मौजूद हैं और ज्यादातर वक्त वे उसी तरीके से काम करती हैं जैसे 1947 के पहले करती थीं—गोपनीयता के लबादे के नीचे और अपनी कारगुजारियों के लिए पहले से इजाजत लेने या संसद में हमारे नुमाइंदों को या अदालतों में हमारे अधिकारों के रखवालों को जवाब देने के फर्ज के बगैर.

हमने, यानी लोगों ने, उनकी ताकत और अधिकारों की हदें तय नहीं की हैं; इसीलिए जब ये ताकतवर लोग स्वतंत्र लोकतंत्र में निभाई जाने वाली अपनी वाजिब भूमिका से चूकते या हटते हैं, तब हम शिकायत नहीं कर सकते.

संचार की भी यही कहानी है. हमारी बातचीत, खतो-किताबत और संदेशों को बीच में रोककर पढऩे और उनकी निगरानी का कानूनी स्थापत्य वही है, जो औपनिवेशिक वक्त से चला आ रहा है. वायरटैपिंग से निपटने के लिए मौजूदा कानून की जड़ें 1885 के इंडियन टेलीग्राफ ऐक्ट में हैं और 1996 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो नियम बनाए गए, वे इसी के तहत बनाए गए. वे कई सारे आधारों पर जासूसी और निगरानी की इजाजत देते हैं.

बची-खुची हिफाजत तब बेअसर हो जाती है, जब इसमें तय प्रक्रियाएं जासूसी करने वाली सरकार की शाखा से ही खुद अपनी जांच करने की उम्मीद करती हैं. हमारे ऑनलाइन संदेशों को नियमों से बांधने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत जो नियम बनाए गए हैं, वे भी इसी तर्ज पर बनाए गए हैं.

सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे सरीखे लोकतंत्रों में अमन-चैन और स्थिरता बनाए रखने में जासूसी और निगरानी की भूमिका है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरों और अपराधों की जांच के लिए राज्यसत्ता के अहम हथियार हैं. दिक्कत यह है कि लंबे वक्त से तय व्यवस्थाएं बदल रही हैं, जबकि हम उनके प्रभावों को समझने या दुरुस्त करने के लिए कम ही कुछ कर रहे हैं.

मिसाल के लिए, रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था में जान-बूझकर भूल जाना शामिल था, जो अब बदलकर हर जगह और हर वक्त याद रखना हो गया है. सोशल मीडिया के साथ जो संदेश निजी और सरसरी होते, वे अब रिकॉर्ड हो जाते हैं और खुलेआम देखे जा सकते हैं.

इसलिए साये की तरह मंडराने वाली जासूसी हमारे लिए और भी ज्यादा बंद और रहस्यमयी हो गई है. हम नागरिक राज्यसत्ता के आगे और भी ज्यादा जाहिर और निहत्थे हो गए हैं. अगर हम अच्छे और असल गणराज्य हैं, तो होना इसका उलटा चाहिए थाः सरकार और सत्ता पर काबिज लोगों को नागरिकों के आगे पारदर्शी होना ही चाहिए था और नागरिकों को उनकी निजता में बगैर तंग किए छोड़ दिया जाना चाहिए था.

जासूसी और सेंसरशिप एक दूसरे को कहीं ज्यादा पालती-पोसती हैं. बोलने को जुर्म ठहराने वाले राजद्रोह सरीखे कानूनों के जरिये एक के बाद एक सरकारों ने हम जो कहते हैं, उस पर पुलिसिया नियंत्रण को सही ठहराया है.

इसी तरह सोशल मीडिया की निगरानी के लिए नए प्रस्तावित उपायों के बाद—जिनके लिए यूआइडीएआइ (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने इसी साल टेंडर जारी किया है—हम पाएंगे कि ऑनलाइन अपनी बात कहने से हम और भी ज्यादा डरने और बाधित होने लगे हैं.

ऐसा ही एक और कहीं ज्यादा बड़ा कार्यक्रम, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में चलाया जाना था, 3 अगस्त को तब वापस ले लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ नागरिकों का केस सुनने के लिए राजी हो गया और उसने कहा कि यह खतरनाक प्रस्ताव मालूम होता है.

डिजिटल गवर्नेंस पर दिए जा रहे जोर और नतीजों को हमारे अच्छी तरह समझ पाने से पहले ही टेक्नोलॉजी को अपनाने के उतावलेपन का नतीजा यह हुआ है कि निजी जानकारियों का एक नया समृद्ध भंडार बनाया जा रहा है और सरकार के हाथों में सौंपा जा रहा है.

जहां सरकार "काम पहले करो, सोचो बाद में'' के इस अंदाज में भीषण गलतियां कर रही है, वहीं हमारे अपने शरीर जानकारियां खंगालने के ठिकाने बनते जा रहे हैं. कैदियों की पहचान कानून 1920 सरीखे औपनिवेशिक कानूनों में भी उन सजायाफ्ता कैदियों की श्रेणियां बताई गई हैं जिनके लिए अपने शरीर की माप देना और तस्वीरें खिंचवाना जरूरी है. मगर इस कानून में भी यह अनिवार्य है कि कैदी के रिहा होने पर इस रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाए.

आज आधार के तहत सरकार तमाम हिंदुस्तानियों के "बायोमीट्रिक्स'', जिनमें फिलहाल तस्वीर, उंगलियों की छाप और आंख की पुतलियों को शुमार किया गया है, बाकायदा और व्यवस्थित तौर पर इकट्ठा कर रही है. यही नहीं, संसद में एक और प्रस्तावित कानून आने वाला है जिसके बाद लोगों की डीएनए प्रोफाइल भी बनाई जा सकेगी.

फिर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि सरकार ने हिंदुस्तान में निजता के संवैधानिक अधिकार के वजूद के खिलाफ दलील देने का रास्ता चुना था. सत्ता के विशाल सोते का फायदा उठाने वालों से यही उक्वमीद की जा सकती है कि वे नियंत्रणों के बहाने इसी तरह रुकावटें डालेंगे, फिर भले ही यह सत्ता ठीक उन्हीं नागरिकों से हासिल की गई हो जिनके हितों की अनदेखी की जा रही है.

पिछले महीने के आखिरी दिनों में न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने एक रिपोर्ट और मसौदा विधेयक जारी किया जो सरकार और साथ ही कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए नियम और शर्तें तय करेगा कि वे हमारे बायोमीट्रिक्स सहित निजी जानकारियों से किस तरह पेश आएं.

यह रिपोर्ट सौंपने से पहले समिति ने लोगों के नुमाइंदों को शामिल करने की मांग को नजरअंदाज कर दिया. यहां तक कि विचार-विमर्श के दौरान उनके मौजूद भर रहने की मांग को भी खारिज कर दिया गया था.

आज हमें खुद को यह याद दिलाना होगा कि गणराज्य और लोकतंत्र क्षणभंगुर हैं, कि वे खुद अपने दम पर कायम नहीं रह सकते. इन आजादियों की जो कीमत हम, यानी लोगों, को चुकानी होगी, वह यह कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की लगातार निगहबानी करें और उनमें हिस्सा लें. आइए, एक मजबूत और कारगर डेटा सुरक्षा कानून के हक में जंग से इसकी शुरुआत करें.

उज्ज्वला उप्पलुरी संविधान विशेषज्ञ वकील हैं. व्यक्त विचार उनके निजी हैं

***

Advertisement
Advertisement