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तेलंगानाः राजसी संघर्ष

हैदराबाद के निजाम के 350 लाख पाउंड ने उनके वंशजों की रातों की नींद क्यों उड़ा दी है

एपी
एपी
अपडेटेड 23 अक्टूबर , 2019

हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान की 350 लाख पाउंड (करीब 319 करोड़ रुपए) की रकम के मालिकाना हक की जंग अभी शायद खत्म नहीं होने वाली. निजाम के 120 वंशज—उनके पोते और उनकी संतानें—सात दशकों से लंदन के एक बैंक में रखे गए पैसे में से अपना हिस्सा पाने के लिए कानूनी चुनौती देने को तैयार हैं.

ब्रिटेन की एक अदालत ने 2 अक्तूबर को भारत और निजाम के वंशजों के पक्ष में फैसला दिया और उस धन पर पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया. कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि पैसा निजाम के दो पोतों—86 वर्षीय प्रिंस मुकर्रम जाह और उनके छोटे भाई 80 वर्षीय मुफखम जाह को मिलेगा जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दशकों पुरानी कानूनी जंग में भारत सरकार से हाथ मिलाया था. अन्य वंशज भी उसका हकदार होने का दावा करते हैं. निजाम के पोते नजफ अली खान कहते हैं, ''परिवार को अरसे से फैसले का इंतजार था. उम्मीद है कि नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में पड़े धन को आगे किसी कानूनी जंग में बिना उलझाए सभी हकदारों में बांटा जाएगा.''

सितंबर, 1948 में लंदन में निजाम के प्रतिनिधि और उनके विदेश मंत्री मोइन नवाज जंग ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के खाते में 1,007,940 पाउंड और नौ शिलिंग (आज यह रकम 350 लाख पाउंड हो चुकी है) उस समय जमा कराए थे जब भारतीय सेना हैदराबाद की ओर बढ़ रही थी. बैंक ने 20 सितंबर, 1948 को स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की तब तक निजाम की सेनाओं ने भारतीय सेना के मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. उसके कुछ ही दिन बाद, निजाम ने नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक को अपने खाते में पैसे वापस स्थानांतरित करने के लिए कहा.

तब पाकिस्तान ने उस रकम पर यह कहते हुए अपना दावा ठोक दिया कि निजाम ने ये पैसे उसे उपहार के रूप में या हथियारों की आपूर्ति के भुगतान के रूप में हस्तांतरित किए थे. 1967 में निजाम की मृत्यु के बाद, भारत सरकार भी इस कानूनी लड़ाई में कूद पड़ी और उसने इस धन के साथ उन प्रसिद्ध रत्नों पर भी दावा ठोका जो कभी निजाम के थे. 350 लाख पाउंड की रकम के साथ अब उन्हें जो मिलने वाला है, वह 24 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक होगा, जब निजाम के बेशकीमती आभूषण और रत्न नीलाम हुए थे.

यह स्पष्ट नहीं है कि निजाम की इस दौलत का बंटावारा कैसे किया जाएगा. उनके 34 बच्चों में से निजाम की केवल एक बेटी जिंदा हैं. उनके 10 बेटे और बेटियों के बच्चे नहीं थे, फिर भी निजाम के 104 पोते थे जिनमें से कुछ का निधन हो चुका है. उनकी अगली दो पीढिय़ों के करीब 400 सदस्य या तो भारत में हैं या फिर विदेशों में जा बसे हैं. नजफ अली खान कहते हैं, ''कहीं नहीं लिखा है कि केवल दो पोते ही इस दौलत के हकदार हैं. अगर मामला ऐसा ही था, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो वे 2013 तक चुप क्यों बैठे थे? अगर बंटवारे के मसले को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं किया गया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.''

इस विवादास्पद प्रश्न के कई अन्य आयाम हैं. मसलन, क्या उस धन को, जो हैदराबाद और भारत का हो सकता है, किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है? ब्रिटेन की अदालत में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हरीश साल्वे कहते हैं, ''मैं कह नहीं सकता कि इतिहासकारों की दिलचस्पी इस बात में होगी, जो सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान कह चुका है कि यह रकम निजाम ने उनकी सेना या फिर रजाकर मिलिशिया को हथियारों की आपूर्ति के बदले दी थी.''

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