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अब भी पकड़ से परे

माल्या को अपने बचाव में अपील के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है, जिसके बाद गृह मंत्री दो महीने में फैसला करेंगे. इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए भी वह अपील कर सकता है.

अच्छे दिन लद गए?   11 दिसंबर को सेंट्रल लंदन में अदालत के बाहर विजय माल्या
अच्छे दिन लद गए? 11 दिसंबर को सेंट्रल लंदन में अदालत के बाहर विजय माल्या
अपडेटेड 20 दिसंबर , 2018

इसे भारत सरकार अपनी 'जीत' की तरह बता रही है, लेकिन वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के चीफ मजिस्ट्रेट एमा आर्बथनॉट के अरबपति भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले का मतलब यह नहीं है कि जल्दी ही माल्या सलाखों के पीछे होगा. आर्बथनॉट का आदेश महज वहां के गृह मंत्री साजिद जावेद के लिए सिफारिश की तरह ही है और प्रत्यर्पण का अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है.

माल्या आर्बथनॉट के इस फैसले के खिलाफ दो हफ्ते के भीतर आवेदन कर सकता है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भले दावे करें कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक जीत है, लेकिन अभी मामला अनिश्चित है, क्योंकि ऊंची अदालत में हार संभव है. यही नहीं, माल्या को भारतीय जज के सामने पेश करने से पहले अब भी कई तरह के अफसरशाही और कानूनी अड़चनों से गुजरना होगा.

अपने आदेश में आर्बथनॉट ने कहा कि 'प्रथम दृष्ट्या' यह मामला दिखता है कि माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए आइडीबीआइ बैंक के कर्ज का दुरुपयोग किया गया और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बैंक अफसरों से झूठ बोला.

कोर्ट ने माल्या के इस दावे को भी ठुकरा दिया कि उनका मामला राजनैतिक है और भारत में उनका मुकदमा निष्पक्ष तरीके से नहीं चल पाएगा. माल्या के इस दावे को भी खारिज कर दिया गया कि भारतीय जेलों की व्यवस्था काफी घटिया है. भारत और ब्रिटेन, दोनों जगहों पर काम कर रहे वकील प्रमोद नायर का तर्क है कि माल्या को अपील करने के लिए कई अवसर मिलेंगे, लेकिन ''मजिस्ट्रेट के कोर्ट का विस्तृत और सुविचारित निर्णय काफी प्रेरक साबित हो सकता है.''

तात्कालिक प्रक्रिया के रूप में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसे कोर्ट का आदेश मिल चुका है. माल्या को अपने बचाव में अपील के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है, जिसके बाद गृह मंत्री दो महीने में फैसला करेंगे. इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए भी वह अपील कर सकता है. प्रत्यर्पण आदेश की पुष्टि होने के बाद विजय माल्या पहले हाइकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है.

सीबीआइ के एक वरिष्ठ वकील ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आर्बथनॉट का आदेश बस ''कई कदमों में से पहला कदम ही है. कम से कम तत्काल तो बिल्कुल नहीं.''

निश्चित रूप से माल्या अगर अपील के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसे गृह मंत्री के निर्णय के 28 दिनों के भीतर प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से यह सब नहीं हो सकता. कार्यवाही से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, ''आम चुनाव से पहले माल्या को वापस लाना एक दिवास्वप्न ही है.''

माल्या के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर सबकी निगाहें हैं और यह मसला एक राजनैतिक फुटबॉल बन गया है, लेकिन इस मामले में प्रगति ब्रिटेन से प्रत्यर्पण हासिल करने की बेहद धीमी प्रक्रिया पर निर्भर है.  

पिछले साल जनवरी में, बेंगलूरू के डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने यूनाइटेड ब्रूरीज होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसके माल्या अब भी चेयरमैन हैं, को आदेश दिया कि वह भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई वाले 15 बैंकों के कंसोर्शियम को 6,203 करोड़ रुपए के कर्ज की वापसी करे और वह भी 11.5 फीसदी के सालाना ब्याज के साथ. एक महीने के बाद कर्नाटक हाइकोर्ट में यूबीएचएल के कामकाज को समेटने के आदेश पर सुनवाई हुई. यूबीएचएल ने कोर्ट को बताया कि उसका एसेट करीब 15,000 करोड़ रु. का है, जो बाकी बचे 3,500 करोड़ रु. के पूरे कर्ज को चुकाने के लिए काफी है, लेकिन उसकी कई परिसंपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर रखा है.

कई बैंक इसके बाद ट्राइब्यूनल के पास गए कि वह ईडी को माल्या के एसेट को मुक्त करने का आदेश दे ताकि कर्ज की वसूली हो सके. अक्तूबर में एक ट्राइब्यूनल ने कहा कि माल्या की प्रॉपर्टी पर बैंकों का पहला अधिकार है. लेकिन ईडी ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक आपराधिक मामला चल रहा है, तब तक कुर्क प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जा सकता.

ब्रिटेन की मजिस्ट्रेट के हालिया आदेश के बाद, एसबीआइ के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि प्रत्यर्पण से कर्ज वसूली की प्रक्रिया तेज हो सकती है. लेकिन इस मामले से परिचित वकील असहमत हैं. एक वरिष्ठ वकील ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, ''कोर्ट अगर अपने तत्वावधान में निबटारे के प्रस्ताव पर सहमत होता है, तो यह कर्ज का कम से कम कुछ हिस्सा हासिल करने का सबसे सुविधाजनक तरीका हो सकता है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो कंपनी के कामकाज समेटने की प्रक्रिया से ही यह तय हो सकता है कि बैंकों को कितनी रकम मिल पाएगी.''

फिलहाल सच यह है कि माल्या को भारतीय कोर्ट में घसीटने या बैंकों के कर्ज का कुछ हिस्सा वसूलने, दोनों का रास्ता अभी लंबा है. अब देखना यह है कि सरकार इस भगोड़े आर्थिक अपराधी के खिलाफ कौन-सा सख्त कदम उठाती है.

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