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माननीय सांसदों, आपने यह कैसा कानून बना दिया?

अब कोई विचार दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है और उसका सर्वर किसी और कोने में हो सकता है.

अपडेटेड 4 दिसंबर , 2012

कानून अगर देश-काल-समाज और मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी के अनुकूल न हो तो बन जाने के बावजूद लागू नहीं हो पाता. आइटी एक्ट एक पवित्र कानून है लेकिन समाज इसकी अपने ढंग से व्याख्या करता-समझता है. टेक्नोलॉजी भी इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेलती है.

जयपुर के आंबेडकरवादी पत्रकार सत्येंद्र मुरली ने जब गांधी के ब्रह्मचर्य संबंधी प्रयोगों पर एक कार्टून को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया तो वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे.

भारत का संविधान उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है. मौलिक अधिकारों के अध्याय में किसी की आस्था को लगने वाली चोट के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. लेकिन जयपुर पुलिस ने कार्टून के बारे में शिकायत मिलने पर मुरली के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया. लेकिन उस कार्टून को अब तक हजारों लोग आगे शेयर कर चुके हैं, लाइक करने वाले तो लाखों में हो सकते हैं. अब जयपुर की पुलिस दंड संहिता को इन लाखों लोगों पर कैसे लागू करेगी यह देखना रोचक होगा.

भारतीय संसद के बारे में विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि टेक्नोलॉजी के नए दौर की ऐसी जटिलताओं पर विचार करने के बाद उसने आइटी एक्ट को पारित किया है. शाहीन ने जो स्टेटस मैसेज ठाकरे की मृत्यु पर लिखा था, वह अब इंटरनेट की दुनिया के लाखों लोगों तक पहुंच चुका है.

मुंबई पुलिस के लिए जंगल में लगी इस आग पर काबू पाना असंभव होगा क्योंकि इसे शेयर और लाइक करने वाले दुनियाभर में फैले हैं. इनमें बच्चे-बड़े सभी हैं. आपकी वाल पर कोई मैसेज या तस्वीर दिखे, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ करें, कोई ऐसी चीज के साथ आपको टैग भी कर सकता है. तो क्या आपको टैग होने की भी सजा मिलेगी क्योंकि आपके टैग को कोई और आगे बढ़ा सकता है?

सोशल नेटवर्क पर विचारों या किसी भी सामग्री की शेयरिंग को कितना निजी और कितना सार्वजनिक माना जाए, यह अहम सवाल है. अगर आपका मैसेज सिर्फ आपके फ्रेंड देख पा रहे हैं तो इस सार्वजनिक को ड्राइंग रूम या क्लब में हुई चर्चा माना जाना चाहिए और क कानून और व्यवस्था की समस्या न खड़ी हो तो ऐसी सार्वजनिक पर पुलिस और शासन को कार्रवाई करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए. क्योंकि इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग का विस्तार और म्यांमार से लेकर मिस्र और ईरान तक के अनुभव बताते हैं कि शासन दो-चार-दस लोगों की धर-पकड़ करके भी ऐसी किसी बात को फैलने से नहीं रोक सकता, जिसमें फैलने का दम है.

टेक्नोलॉजी ने अच्छे-बुरे विचारों के असीमित विस्तार की संभावनाएं भी पैदा कर दी हैं. दंड संहिता को इस हकीकत से रू-ब-रू होना होगा. महाराष्ट्र पुलिस की हद पालघर और मुमकिन है देश की सीमाओं तक भी पहुंच जाए, लेकिन इंटरनेट के युग में कोई विचार दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है और उसका सर्वर दुनिया के किसी और कोने में हो सकता है.

सरकारें थर्ड पार्टी कंटेंट को फेसबुक या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल तो कर सकती हैं लेकिन करोड़ों स्रोतों से आ रही सामग्री पर नजर रखना अपने आप में इतना जटिल काम है कि सरकारें अकसर खुद को असहाय महसूस करती हैं. महाराष्ट्र सरकार को अब तक इस बात का एहसास हो चुका होगा कि उसकी सख्ती के बाद वह बात ज्यादा फैल चुकी है जिसे वह रोकना चाहती थी.

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