दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को हुए सामूहिक बलात्कार के बाद अपनी कुर्सी बाल-बाल बचा चुके दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार गुडिय़ा के बलात्कार के बाद भी अपने दफ्तर में इस्तीफे की मांग को अनसुना करते वैसे ही बैठे हैं. इस बार भी वे घटनाक्रम के प्रति उदासीन हैं. वे कहते हैं, “मैं इस्तीफा नहीं दूंगा. मैं हटने वाला नहीं क्योंकि अब तक सरकार की ओर से मेरे पास इस संबंध में कोई संदेश नहीं आया है.” वे 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं और शायद अपनी अपमानजनक विदाई नहीं चाहते. उनके आत्मविश्वास के पीछे का तनाव तब दिख जाता है जब वे अपने विभाग के असंवेदनशील पुलिसकर्मियों का बचाव करने की कोशिश करते हैं.
वे कहते हैं, “एफआइआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई. उसी दिन दर्ज कर ली गई थी.” गुडिय़ा के पिता का दावा है कि जब उन्हें लड़की के लापता होने की खबर लगी, तो उसके एक घंटे बाद करीब छह बजे वे रिपोर्ट लिखवाने थाने गए लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा. एम्स के बाल चिकित्सा वार्ड के बाहर अपनी बच्ची की सुरक्षा में खड़े वे आरोप लगाते हैं, “पुलिस कहती रही कि इंतजार करो, बच्ची वापस आ जाएगी. उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. आधी रात के बाद ही एफआइआर लिखी गई.”
नीरज कुमार को इस बात का कतई अहसास नहीं है कि अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो बच्ची को बचाया जा सकता था. बच्ची के पिता ने एक और आरोप यह लगाया है कि एक पुलिसवाले ने उन्हें चाय-पानी के लिए 2,000 रु. की पेशकश की और मीडिया से बात करने को मना किया. इस पर पुलिस आयुक्त कहते हैं, “यह मामले को रफा-दफा करने के लिए नहीं बल्कि परिवार की मदद के लिए था.”
चलती बस में पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के चार माह बाद भी दिल्ली में कुछ नहीं बदला है. 19 अप्रैल को एक एसीपी ने प्रदर्शन कर रही एक महिला को झपड़ मारा था और उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी. नीरज कुमार अपने महकमे के अधिकारियों की ऐसी कार्रवाइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं और इस बात पर जोर देते हैं कि उनके खिलाफ एक जांच लंबित है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से दूर रहने का तय किया था लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजिंदर खन्ना के दबाव में उन्हें 22 अप्रैल को मीडिया से मुखातिब होना पड़ा.
16 दिसंबर के बाद सिर्फ एक बात अच्छी हुई है कि बलात्कार विरोधी कानून सुधर गया है. इस साल 15 अप्रैल तक कुल 463 बलात्कार के मामले दर्ज हुए जबकि पिछले साल के इन्हीं चार महीनों में यह संख्या 60 थी. नीरज कुमार के मुताबिक अब मामले ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, इसलिए संख्या बढ़ी है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नया बलात्कार विरोधी कानून उन पुलिसवालों पर भी लगाया जाए जिन्होंने गुडिय़ा की रिपोर्ट लिखने में देरी की. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता महागुन कहते हैं, “नए कानून के तहत अपनी ड्यूटी को न निभाना भी आपराधिक कृत्य है.”
गांधी नगर थाने की पुलिस ने इस मामले में शुरू में नया कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोकसो) 2012 लगाया ही नहीं था. जब स्थानीय क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर ने पुलिस को याद दिलाया, तब दो दिन बाद इस कानून को लगाया गया. पोकसो पिछले साल 14 नवंबर से लागू हो चुका है, लेकिन देश भर की पुलिस न तो इसे समझ सकी है और न ही प्रासंगिक मामलों में इसे लागू कर पाई है.
इस कानून की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य और स्वयंसेवी संस्था प्रयास के महासचिव आमोद कंठ कहते हैं कि कागजी तौर पर पोकसो ऐसा कानून है जिसमें बच्चों के हितों की सुरक्षा करने की पर्याप्त ताकत है. इसमें भारतीय दंड संहिता से उलट खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ अपराधी पर होता है और जिसमें न्यूनतम सात साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है. जिन मामलों में पीड़ित की मौत हो जाए, ऐसे मामलों में दोषी के लिए फांसी की सजा का भी प्रावधान है. स्कूल और अन्य संस्थानों के परिसर के भीतर कोई घटना होने पर संस्थान को भी इसमें दोषी माना गया है. बाल यौन उत्पीडऩ के मामलों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कानून लागू करने वाली एजेंसियां यह सुनिश्चित कर सकें कि बच्चों का शोषण करने वाला कोई आदमी ऐसी जगह नौकरी न पा जाए जहां बच्चों तक उसकी पहुंच हो.
इस कानून के बाद किसी भी कर्मचारी या शिक्षक के बाल यौन उत्पीडऩ के मामले में स्कूल का पल्ला झाडऩा अब मुश्किल हो जाएगा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के एक मशहूर स्कूल ने सितंबर, 2010 में बच्चे का यौन शोषण करने वाले एक कर्मचारी का मामला पुलिस तक पहुंचाने की बजाए आंतरिक स्तर पर उसे निपटा कर उसे जाने दिया था ताकि स्कूल की बदनामी न हो जाए. बाद में उस कर्मचारी को एक मॉल में एक निजी एजेंसी के माध्यम से नौकरी मिल गई जो स्कूल को मानव संसाधन मुहैया कराती थी. एजेंसी ने उसे बदले में सिर्फ दो-चार झापड़ रसीद किए, गिरफ्तारी नहीं हुई. कंठ कहते हैं, “यह तो हैरतअंगेज बात है. सजा से बच जाने पर ऐसे अपराधियों की हिम्मत और बढ़ती है. चूंकि उसकी शिकायत नहीं लिखवाई गई, इसलिए वह दोबारा ऐसे संस्थान में घुसने की कोशिश करेगा जहां वह बच्चों तक पहुंच सके.”
यह कानून भले कागज पर मजबूत हो लेकिन इसे लागू करने का काम तो उन्हीं पुलिसवालों के जिम्मे है जो आम तौर पर संवेदनहीन होते हैं और इस काम के लायक नहीं हैं. पुलिस सुधार पर 1971 के बाद छह समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी है लेकिन सब की सब सरकारों ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल रखा है.
रिपोर्ट नहीं लिखने और बुनियादी जांच न करने का पुलिस के पास कोई बहाना नहीं हो सकता. अकसर पुलिस के पास चिकित्सीय रूप से सशक्त और फॉरेंसिक स्तर पर पुष्ट बलात्कार जांच किट ही नहीं होती है. मामले अदालतों में घिसटते जाते हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध की सुनवाई पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के बाद अब बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में भी ऐसा ही किए जाने की जरूरत है.
बरसों पुराने कानूनी उपकरण को अब भी इस्तेमाल में लाया जाता है जिसमें पीड़ित बच्चे के सामने पहचान परेड करवाई जाती है. करीब एक दर्जन एक से दिखने वाले लोगों को बच्ची के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह उनमें से अपराधी को पहचाने. इसके अलावा पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए भी बमुश्किल कोई राहत उपाय मौजूद है.
नीरज कुमार से पहले दिल्ली पुलिस प्रमुख रह चुके बी.के. गुप्ता कहते हैं, “अगर शिकायत करने वाला गरीब है और उसके संपर्क नहीं हैं, तो आम तौर पर पुलिस का रवैया उपेक्षापूर्ण और ढीला-ढाला ही होता है.” वे मानते हैं कि इस व्यवस्था का सबसे बड़ा शाप एफआइआर का दर्ज नहीं होना है जबकि दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश के तहत लापता बच्चे के मामले में रिपोर्ट दर्ज करना दिल्ली पुलिस के लिए अनिवार्य है.
भारत की पहली महिला आइपीएस अधिकारी किरण बेदी कहती हैं कि समूचे पुलिस तंत्र को बदल डालने की जरूरत है. उनके मुताबिक बीट पर काम करने वाले सिपाही की पुरानी लेकिन कारगर प्रणाली को आज और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है. वरिष्ठ अधिकारियों और सिपाहियों के बीच थाना प्रभारियों के माध्यम से लगातार संवाद होते रहना चाहिए. गुप्ता के मुताबिक एसएचओ की तैनाती में कड़ाई से योग्यता का पालन किया जाना चाहिए.
महिला और बाल कल्याण विभाग अब देश भर में पोकसो और उसके क्रियान्वयन पर पुलिस को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं चलाने जा रहा है, हालांकि इतना करना ही काफी नहीं होगा. विभाग के एक आला अधिकारी के मुताबिक कानून में बच्चों को बार-बार सवाल पूछे जाने से निजात नहीं दी गई है. वे पिछले साल रोहतक के आश्रम कांड का उदाहरण देते हैं जहां 100 से ज्यादा रहवासियों का शोषण हुआ था जिनमें बच्चे और महिलाएं सब शामिल थे. वे कहते हैं, “सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने छापा मारा, फिर स्थानीय पुलिस गई, उसके बाद उच्च न्यायालय ने जांच करवाई और अंत में सीबीआइ की टीम पहुंची. महिला आयोग की टीम भी वहां गई थी. यह सब बच्चों के लिए सदमे की तरह था.” वे अमेरिकी पद्धति पर जांच की बात कहते हैं जहां बच्चे से एक बार सवाल पूछा जाता है, उनके बयान रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और इन्हें बाद की सभी जांच में साक्ष्य माना जाता है.

