कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा एक्स, जानिए क्या है पूरा मामला?
केंद्र सरकार के 'टेकडाउन ऑर्डर' के खिलाफ एक्स ने याचिका दायर की थी, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक्स अपील करने वाला है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ अपील करेगा, जिसमें उसे केंद्र सरकार के टेकडाउन आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है."
एक्स ने कहा, 'हम कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश से अत्यंत चिंतित हैं, जो लाखों पुलिस अधिकारियों को मनमाने ढंग से वीडियो हटाने के आदेश जारी करने की अनुमति देता है. हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे.'"
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इससे पहले एक्स की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें केंद्र सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अकाउंट और पोस्ट ब्लॉक करने के निर्देशों को चुनौती दी गई थी.
बता दें कि 24 सितंबर को आदेश सुनाते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया था कि संचार का नियमन हमेशा से शासन का विषय रहा है, चाहे माध्यम कोई भी हो. कोर्ट ने कहा, "सूचना और संचार, उसका प्रसार या गति कभी भी अनियंत्रित नहीं रही है. यह हमेशा से नियम-कानून का विषय रहा है."
साथ ही कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स को भारत में बिना निगरानी के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. अदालत ने कहा कि देश में बिजनेस कर रही हर विदेशी कंपनियों के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत में कारोबार करने के लिए देश के कानून का पालन करना ही होगा.
पीठ ने कहा कि एक्स को देश के कानूनों का पालन करना होगा. साथ ही कोर्ट ने एक्स कंपनी की ओर से अनुच्छेद 19 के तहत दर्ज याचिका पर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, किसी विदेशी संस्था या विदेशी कंपनी को नहीं.
पीठ ने आगे टिप्पणी की, "अमेरिकी नियम-कानून को भारत में लागू नहीं किया जा सकता है." हाईकोर्ट ने एक्स की आलोचना करते हुए कहा था कि एक्स अमेरिकी कानूनों का पालन करते हुए भारत सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रही है. इसके अलावा, तेजी से बदलते डिजिटल इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तकनीक के साथ कानून को भी उसके हिसाब से बदलते रहना चाहिए.