नए नियमों से बढ़े वाहन बीमा कराने वाले

इस कठोर दंड ने बहुत से वाहन मालिकों को तेजी से बीमा कंपनियों की ओर मोड़ा है. पॉलिसीबाजार डॉटकॉम के मोटर इंश्योरेंस विभाग के प्रमुख, सज्जा प्रवीण चौधरी कहते हैं, ''सितंबर में दुपहिया वाहनों के बीमा की बिक्री में 7.5 गुना और कार बीमा बिक्री में तीन गुना वृद्धि हुई है.''

मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी

अबीर रे

इसका दोष लोगों की अति-व्यस्तता को दें या फिर उनकी निश्चिंतता को—वजह जो भी हो, बहुत से लोग समय से अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का नवीनीकरण करवाना भूल जाते हैं और फिर अप्रभावी हो चुकी पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाते रहते हैं. संभव है कि अतीत में लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क न पड़ता रहा हो जब ऐसा होने पर रु. 1,000 का जुर्माना भर कर काम चल जाता था. लेकिन, नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद से पहली बार ऐसे अपराध के लिए आपको रु. 2,000 देने पड़ेंगे और यदि आप इसी अपराध में दूसरी बार पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना दोगुना हो सकता है.

इस कठोर दंड ने बहुत से वाहन मालिकों को तेजी से बीमा कंपनियों की ओर मोड़ा है. पॉलिसीबाजार डॉटकॉम के मोटर इंश्योरेंस विभाग के प्रमुख, सज्जा प्रवीण चौधरी कहते हैं, ''सितंबर में दुपहिया वाहनों के बीमा की बिक्री में 7.5 गुना और कार बीमा बिक्री में तीन गुना वृद्धि हुई है.''

लेकिन, किसी एक्सपायर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण कराना किसी चालू बीमा पॉलिसी को ऑनलाइन नवीनीकृत कराने की तुलना में अधिक कठिन कार्य है. नवीनीकरण में होने वाली देरी में हर दिन विकल्प सीमित होते जाते हैं. फिर भी, किसी निष्प्रभावी हो चुकी पॉलिसी को पुन: सक्रिय करवाया जाना संभव होता है.

-इंश्योरेंस नवीनीकरण के विकल्प

एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस में अंडरराइटिंग और पुनर्बीमा के प्रमुख, सुब्रमण्यम ब्रह्मजोस्युला बताते हैं, ''आपके पास ऑनलाइन, किसी एजेंट के पास जाने या किसी बीमा कंपनी के कार्यालय में पहुंचने जैसे कई विकल्प होते हैं जिनके माध्यम से आप अपने वाहन का बीमा कवर रिन्यू करा सकते हैं.''

यदि आप अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण इसकी अवधि समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर करा रहे हैं तो आप अपने पिछले 'नो क्लेम बोनस' (एनसीबी) का लाभ आगे भी पा सकते हैं. इंडियनमनी डॉटकॉम के संस्थापक एवं सीईओ सी.एस. सुधीर बताते हैं कि दोनों ही स्थितियों में आप आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें. ''ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए बीमाकर्ता की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें, अपनी चयनित बीमा योजना का विवरण दर्ज करें और भुगतान करें. ऑफलाइन नवीनीकरण के लिए पॉलिसी दस्तावेज लेकर बीमाकर्ता की शाखा में जाएं''

-तृतीय पक्ष और व्यापक बीमा कवर में चुनाव

जहां तक भारी जुर्माने से बचने की बात है तो केवल तृतीय पक्ष बीमा ही काफी है. तृतीय पक्ष बीमा दुर्घटना में आपके वाहन की वजह से तीसरे पक्ष को चोट या क्षति के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का भुगतान करने में मदद मिलती है. तृतीय पक्ष बीमा के लिए प्रीमियम व्यापक मोटर बीमा पॉलिसी की तुलना में कम होता है. हालांकि, व्यापक बीमा कवर का विकल्प चुनने पर आपको बीमा हासिल करने में ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि बीमा कंपनी कवर के लिए आपका अनुरोध स्वीकार करने से पहले वाहन की स्थिति के बारे में विवरण मांगेगी.

यदि यह अनुरोध पिछली पॉलिसी के समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर किया जाता है, तो वेब एग्रीगेटर और ऑनलाइन बीमाकर्ता दोनों वाहन के निरीक्षण के बगैर बीमा जारी कर सकते हैं लेकिन इससे अधिक समय होने पर वे मना भी कर सकते हैं. सुधीर बताते हैं कि ऐसी स्थिति में ''बीमाकर्ता कवर को नवीनीकृत करने से पहले वाहन का पूरी तरह से निरीक्षण करेगा.'' ''मामूली क्षति को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अगर वाहन में चार से अधिक मामूली डेंट या विंडशील्ड में एक भी दरार है, तो व्यापक सुरक्षा देने वाली पॉलिसी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है.''

कुछ बीमाकर्ताओं और वेब एग्रीगेटर्स के पास वाहन के सत्यापन के लिए एक डिजिटल सेल्फ-इंस्पेक्शन सिस्टम भी होता है जिसमें आपको वाहन की तस्वीरें या वीडियो लेने के लिए उनके मोबाइल ऐप या लिंक का उपयोग करना होगा. लेकिन, अन्य बीमाकर्ता किसी व्यक्ति के माध्यम से वाहन के भौतिक निरीक्षण पर जोर दे सकते हैं.

सुरक्षा के लिए बीमा जरूरी

नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद बिना इन्श्योरेंस वाहन चलाने पर 4000 रुपए तक जुर्माना भारी जुर्माने से बचने के लिए तृतीय पक्ष बीमा ही काफी है. इसमें आपके वाहन से किसी तीसरे पक्ष को हुई हानि की क्षतिपूर्ति होती है

अपने वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए व्यापक पॉलिसी लेना जरूरी. यह तृतीय पक्ष बीमा से महंगी होती है.

एक्सपायर बीमा पॉलिसी के रिन्यू होने की संभावना कितनी है यह बीमा खत्म होने के बाद रिन्यू में हुए विलंब पर निर्भर करता है.

 90 दिन के भीरत एक्सपायर बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने पर नो क्लेम बोनस का फायदा मिलता है.

बीमा पॉलिसी रिन्यू कराने में 90 दिनों से ज्यादा देरी हो जाने पर वाहन का भौतिक सत्यापन अनिवार्य हो जाता है.

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